छत्तीसगढ़ में विवाह का पंजीयन करवाना अनिवार्य, अधिसूचना जारी

रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में शादी के रजिस्ट्रेशन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. छत्तीसगढ़ में अब शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी हो गया है. राज्य सरकार के विधायी मामलों के विभाग ने इस मामले में गजट नोटिफिकेशन जारी किया है. यह नियम उन सभी दंपतियों पर प्रभावी होगा, जिनका विवाह 29 जनवरी 2016 या उसके बाद संपन्न हुआ है.
जारी अधिसूचना के अनुसार, ‘छत्तीसगढ़ आनंद विवाह पंजीयन नियम, 2016’ की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि प्रदेश में अब विवाह का पंजीकरण कराना कानूनी रूप से जरूरी होगा. राजपत्र के मुताबिक, विवाहों के सुचारू पंजीकरण के लिए उन अधिकारियों को अधिकृत किया गया है जो ‘छत्तीसगढ़ विवाह का अनिवार्य पंजीयन नियम, 2006’ के तहत पहले से कार्यरत हैं.

