हाईस्कूल के कंप्यूटर रूम से सीपीयू, मॉनिटर, सीसीटीवी कैमरा समेत कई सामान की चोरी, पुलिस ने चोरी करने वालों के साथ खरीदने वालों को किया गिरफ्तार

बालोद- जिले के गुरूर थाना क्षेत्र के मोखा हाई स्कूल से कंप्यूटर, मॉनीटर, युपीएस, कीबोर्ड, माउस के अलावा सीसीटीवी कैमरे की चोरी करने वाले 2 आरोपियों के साथ चोरी का सामान खरीदी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. आरोपियों से चोरी का सामान बरामद किया गया है. गांव में रहने वाले वासुदेव सिन्हा व लोमेश यादव उर्फ गोलू ने मिलकर स्कूल के कंप्यूटर रूम से सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस के साथ सीसीटीवी कैमरे की चोरी को अंजाम दिया था.
जानकारी के अनुसार, प्रार्थी नरेन्द्र कुमार साहू पिता चुम्मन सिंह साहू उम्र 50 साल साकिन चिरईगोड़ी थाना बालोद वर्तमान शिक्षक हाई स्कूल ग्राम मोखा ने 12.08.2025 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि 11-12.08.2025 के दरम्यानी रात्रि में हाई स्कूल ग्राम मोखा के कम्प्युटर कक्ष से कम्प्युटर मॉनीटर, सीसीटीव्ही मॉनीटर और सीपीयु, युपीएस, कीबोर्ड, माउस को अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध धारा सदर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.
पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग द्वारा थानों में बीट प्रणाली को प्रभावी तरिके से संचालित करने निर्देशित किया गया है, जिसके परिपालन में उपरांत अज्ञात आरोपी एवं चोरी गई मशरूका की पता तलाश पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर तथा एस.डी.ओ.पी. गुरूर बोनीफॉस एक्का के मर्गदशन में थाना गुरूर के स्टाफ एवं बीट प्रभारियों के द्वारा लगातार माल मशरूका एवं अज्ञात आरोपियों की पता तलाश किया जा रहा था. संदेही आरोपी वासुदेव सिन्हा जो पूर्व में दीगर राज्य काम करने गया था, वह दीपावली के बाद पुनः दीगर राज्य जाने की प्लान बना रहा था, संदेह पर संदेही वासुदेव सिन्हा एवं उसके साथी लोमेश यादव उर्फ गोलू निवासी ग्राम मोखा से कड़ाई से पूछताछ किया गया. उन्होने घटना दिनांक को स्कूल परिसर से उक्त मशरूका चोरी करना स्वीकार करते हुए चोरी गई संपत्ति को चेतन यादव लक्ष्मीनारायण यादव उम्र 25 साल साकिन साल्हेटोला थाना गुरूर एवं दीपक कुरेटी पिता विजय कुमार कुरेटी उम्र 21 साल साकिन जंगलीभेजा थाना गुरूर को बेच देना बताये और युपीएस को पुलिस के भय से नहर नाला में फेंक देना बताये.
आरोपी लोमेश यादव एवं वासुदेव यादव का धारा 23(2) साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत मेमोरेण्डम कथन लिया गया, जिसके आधार पर चोरी गई मशरूका कम्प्युटर मॉनीटर, सीसीटीव्ही मॉनीटर और सीपीयु, कीबोर्ड को आरोपीगणों से जप्त कर वाजाप्ता सुमार किया गया है. प्रकरण के चारो आरोपियों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही किया गया है.
