ग्राम सभा का बड़ा फैसला नियम तोड़ने वालो पर भारी अर्थदंड

मूर्ति विसर्जन के लिए भी समय सीमा तय
राजनांदगांव- जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम मुंदगांव (बोदेला) में 18 अक्टूबर को आयोजित ग्राम आमसभा में असामाजिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. इस बैठक में महिला समूहों सहित समस्त ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे.
जानकारी के अनुसार, बैठक में गांव में शराब बेचना, पीना-पिलाना, गांजा सेवन या विक्रय, जुआ, ताश, लूडो, फ्री फायर गेम जैसी लतों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया. साथ ही दुकानदारों को निर्देश दिया गया कि वे डिस्पोजल गिलास खुले में न बेचें. सार्वजनिक स्थल, सड़क, खेत-खलिहान, विद्यालय परिसर सहित किसी भी स्थान पर शराब पीना, जुआ खेलना या गाली-गलौज करना सख्त मना रहेगा.
नियम उल्लंघन करने वालों के लिए ग्रामसभा ने कठोर अर्थदंड निर्धारित किए हैं –
शराब बेचने वाले को 51,000 हजार रुपये,
पीने वाले को 61,000 हजार रुपये,
देखने वाले को 15,000 अर्थदंड,
गांजा बेचने पर 21,000, पीने वाले को 21,000 तथा देखने वाले को 10,000 अर्थदंड,
जुआ या ताश खेलने वालों को 21,000 अर्थदंड,
जानकारी देने वाले को 10,000 का इनाम दिया जाएगा.
इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थल पर शराब, गांजा, जुआ, लूडो या फ्री फायर खेलने पर 21,000 अर्थदंड लगाया जाएगा. डिस्पोजल गिलास बेचने पर 21,000 अर्थदंड तथा सूचना देने वाले को 10,000 का इनाम मिलेगा. विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर दोषी व्यक्ति को क्षति की भरपाई स्वयं करनी होगी.
गृहस्वामी यदि दंड लगने पर अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो उसे 70,000 अर्थदंड देना होगा. मूर्ति विसर्जन के लिए भी ग्राम सभा ने समय सीमा तय की है. अब मूर्ति विसर्जन शाम 6 बजे तक ही करना होगा, अन्यथा संबंधित समिति पर 21,000 का सामूहिक दंड लगेगा.
ग्राम सरपंच भूमिका सिन्हा ने कहा कि महिलाओं की पहल से यह सामाजिक अभियान शुरू किया गया है और पूरे गांव में एकजुट होकर इसे सफल बनाया जाएगा.
