वरिष्ठ लिपिकों को मौका न देकर जूनियर का प्रमोशन की शिकायत !

दुर्ग- नियम-विरुद्ध पदोन्नति की शिकायत आमतौर पर किसी लिपिकीय संगठन द्वारा तब की जाती है जब पदोन्नति प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन होता है, जैसे कि नियमों की अनदेखी, वरिष्ठता को नजरअंदाज करना, जिसके कारण कर्मचारियों के हितों को नुकसान होता है.
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग द्वारा लिपिकों की डीपीसी कर वर्ष 2023 एवं 2024 में पदोन्नति आदेश जारी किया गया है. उक्त पदोन्नति के सम्बंध में लिपिक संघ द्वारा नियम-विरुद्ध पदोन्नति की शिकायत की गई है कि वरिष्ठ लिपिकों को मौका नहीं देकर जूनियर का प्रमोशन किया गया है. जिसको लेकर संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, दुर्ग द्वारा तीन सदस्यी जाँच दल गठित कर उक्त शिकायत की जाँच करायी गयी. जॉच प्रतिवेदन एवं दस्तावेज के अनुसार उक्त शिकायत प्रमाणित पाया गया है, जिसके आधार पर अप्रैल 2023 में जारी पदोन्नति आदेश के परिप्रेक्ष्य में रिव्यू डी.पी.सी. कराने की अनुशंसा की गई है. लेकिन लिपिक संगठन द्वारा की गई शिकायत भ्रष्ट्राचार की भेंट चढ़ गया. प्रकरण की जांच में शिक्षा संभाग दुर्ग द्वारा पदोन्नति निरस्त करते हुए पुन: रिव्यू डी.पी.सी. कराने के बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग द्वारा जांच में आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं किया जाना उनके कार्यप्रणाली पर सवाल उठता है. सूत्रों की माने तो उक्त नियम विरूद्ध पदोन्नत दोनों कर्मचारी विभाग को लुटने में लगे है.
लिपिक पदोन्नति दुर्गबता दें कि कुछ दिन पहले स्कूल शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में प्राचार्यों, व्याख्याताओं और शिक्षकों की प्रस्तावित प्रतिनियुक्ति और ट्रांसफर सूची सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. हालांकि छत्तीसगढ़ आजतक वायरल हो रहे लिस्ट की पुष्टि नहीं करता है.
