पैदल डोंगरगढ़ जा रही सड़क हादसे में छात्रा महिमा की मौत मामले में एक नाबालिक सहित चार आरोपी गिरफ्तार

मालिक ने सच छिपाने पेश किया फजी ड्राइवर
दुर्ग- मां बम्लेश्वरी मंदिर के दर्शन के लिए निकले श्रद्धालुओं के जत्थे में भिलाई की एक 20 वर्षीय युवती महिमा साहू की सड़क हादसे में मौत हो गई. घटना 22 सितंबर की है. महिमा अपने मोहल्ले के लोगों के साथ डोंगरगढ़ के मां बलेश्वरी देवी के दर्शन के लिए निकली थी तभी ग्राम मनकी खंडेलवाल बांस डिपो के सामने राजनांदगांव दुर्ग जीई रोड के पास कार ने महिमा को कुचल दिया. गंभीर चोट लगने पर मृतिका को सेक्टर-9 हॉस्पिटल भिलाई ले जाया गया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी जान चली गई. इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
जानकारी के अनुसार, मृतिका कुमारी महिमा साहू पिता चंद्रहास साहू उम्र 21 साल निवासी घासीदास नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भिलाई थाना जामुल जिला दुर्ग अपने दोस्तो के साथ पैदल डोंगरगढ़ बम्लेश्वरी दर्शन के लिए जा रहे थे, ग्राम मनकी खंडेलवाल बांस डिपो के सामने राजनांदगांव दुर्ग जीई रोड के पास कार महिंद्रा थार क्रमांक सीजी 04 क्यूसी 8007 के चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर एक्सीडेंट करने से मृतिका को गंभीर चोट आया था, जिसे इलाज के लिए सेक्टर 9 हॉस्पिटल भिलाई लेकर गए थे जिसकी मृत्यु हो जाने पर आरोपी वाहन चालक के विरूद्ध धारा 106 बीएनएस दर्ज कर विवेचना में लिया गया है.
मामले की गंभीरता से, मामले से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन व नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन भा.पू.से. के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सोमनी उप निरीक्षक प्रमोद श्रीवास्तव द्वारा थाना सोमनी पुलिस का टीम गठित कर विवेचना कार्यवाही किया गया. विवेचना में वाहन महिंद्रा थार क्रमांक सीजी 04 क्यूसी 8007 के वाहन स्वामी रजत सिंग द्वारा अपने स्वामित्व के वाहन को किराये पर नयन सिंह को देना तथा नयन सिंह द्वारा वाहन को किराये पर लेकर नाबालिक को चलाने के लिए देना तथा नाबालिक वाहन चालक वाहन को तेजगति लापरवाही से चालते हुए महिमा साहू को एक्सीडेंट करने से महिमा साहू का मृत्यु होना पाया गया. मूल वाहन स्वामी द्वारा मूल वाहन चालक के बदले किसी अन्य व्यक्ति राजू कुमार धुर्वे को चालक के रूप मे पेश कर साक्ष्य को छिपाना पाया जाने से आरोपी (1.) रजत सिंह पिता जी.डी. सिंह उम्र 31 वर्ष निवासी सेक्टर-2 क्वाटर नं.-17/एफ सड़क नं.-10 भिलाई थाना भिलाई नगर जिला दुर्ग. (2.) नयन सिंह उर्फ छोटू पिता कोमल सिंह उम्र 31 वर्ष निवासी जयंती नगर सड़क नं.-05 दुर्ग थाना मोहन नगर जिला राजनांदगांव. (3.) राजू कुमार धुर्वे पिता वेदराम धुर्वे उम्र 26 वर्ष निवासी सोमनापुर थाना कुण्डा जिला कबीरधाम. हाल-ग्राम फुण्डा संजय गोस्वामी का मकान थाना पाटन जिला दुर्ग एवं विधि का उलंघ्घन करने वाले नाबालिक के विरूद्ध धारा 106, 61(2), 238 बी.एन.एस.से 199 (क) मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही कर विधिवत गिरफतार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया. तीनों आरोपियों के जेल वारंट मिलने के पश्चात जेल दाखिल किया गया, नाबालिक बालक को संप्रेषण गृह राजनंदगांव भेजा गया.
