रायपुर- शासकीय जमीन में लाखों की धोखाधड़ी कर कूटरचित दस्तावेज तैयार करने वाले जमीन दलाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी पुनाराम साहू के खिलाफ पहले भी जमीन धोखाधड़ी की कई शिकायतें दर्ज हो चुकी थीं. यह मामला अभनपुर थाना क्षेत्र का है.

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी पुनाराम साहू के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने बाबत अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व कार्यालय अमनपुर प्रेषित जांच प्रतिवेदन के अनरुप आवेदक जगन्नाथ विश्वकर्मा पिता आशाराम निवासी बेलर ने थाना अभनपुर जिला रायपुर में शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्राम बेलर पटवारी हल्का नंबर 11 तहसील अभनपुर जिला रायपुर उ.म. में स्थित खसरा नंबर 589 रकबा 1.510 हेक्टे. भूमि राजस्व अभिलेख में लीलाराम, अमृत बाई, लोभा बाई के नाम पर शामिलात रूप से दर्ज था, इस भूमि का सौदा आरोपी पुनाराम साहू निवासी ग्राम खोरपा के साथ हुआ था, यह भूमि भूदान धारक शसकिय भूमि थी. इस कारण पुनाराम साहू ने कहा कि इस भूमि को मुझको विक्रय कर दो और मैं क्रय करने के बाद राजस्व त्रुटि सुधार कराउंगा और मैं विक्रय करूंगा कहकर आवेदक के भूमि जी भूमि धारक पट्टे की प्राप्त भूमि को भी जो शासकीय भूमि है. उसे लखन साहू पिता फगुवा राम साहू निवासी टाटीबंध रायपुर को बिक्री करने का इंकरारनामा आरोपी पुनाराम साहू विक्रेताएंव लखन साहू क्रेता के नाम 28.09.2023 को किया एवं 18.10.2023 को लखन साहू के परिवार वालों के नाम से दो हिस्सों में रजिस्ट्री कराकर आरोपी पुनाराम साहू द्वारा आवेदक के साथ धोखाधड़ी कर षडयंत्र पूर्वक दस्तावेज की कूटरचना कर पुरी रकम 6684000/- रूपये अपने पास रख लिया है.
पुलिस ने आरोपी पुनाराम साहू के खिलाफ अपराध धारा 420, 120बी, 467, 468 भादवि. का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया आरोपी के विरूध पर्याप्त सबुत पाये जाने से आरोपी को को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया.
