
1.63 करोड़ का सरकारी खजाने को नुकसान, 3 डिप्टी रजिस्ट्रार निलंबित
भिलाई- पंजीयन शुल्क में गाइडलाइन उपबंधों का पालन नहीं करने पर तीन डिप्टी रजिस्ट्रार को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अधिनियम 1966 के नियम के तहत 9(1) तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इन अधिकारियों पर आरोप है की गाइडलाइन से कम दर पर रजिस्ट्री की थी जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है. इनमें पाटन के तत्कालीन उपपंजीयक शशिकांत पात्रे ने 21,14,689 रुपए, धमतरी के तत्कालीन उप पंजीयक सुशील देहारी 55,42,677 रुपए और रायपुर की उप पंजीयक मंजूषा मिश्रा 87,12,714 रुपए शासन को राजस्व की क्षति पहुंचाई है. इस मामले पर विभागीय मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.