जिले के चार आदतन अपराधियों को तीन माह के लिए किया जिला बदर
रायपुर- जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर अंकुश लगाने कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गौरव सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह की अनुशंसा पर जिले के चार आदतन अपराधी को तीन माह के लिए जिला बदर कर दिया है. पुलिस द्वारा दर्जनों अन्य आदतन बदमाशों के ऊपर जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर ऑफिस में भेजा गया है.
कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की 5 ख के तहत् दाण्डिक प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 05/08/2024 अनुसार यह आदेश दिया है कि 24 घंटे के अन्दर जिला- रायपुर तथा समीपवर्ती राजस्व जिला महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, बलौदा बाजार जिले क्षेत्र से तीन माह की अवधि के लिए बाहर चले जाए और जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए इस जिले एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है. इन सभी को इस आदेश का तुरन्त पालन करने और पालन न करने पर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही के आदेश दिए हैं.
इन बदमाशों के खिलाफ विभिन्न थानों में कई अपराध में चालान और कार्यवाहियां हुई है
पप्पू उर्फ हीरालाल के विरुद्ध वर्ष 2000 से लगातार मारपीट, चाकूबाजी, गुंडागर्दी, लूटपाट, डकैती,जान से मारने की धमकी देने, वसूली एवं आर्म्स एक्ट आदि के कुल 15 अपराध और प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है.
अनावेदक जमन अली के खिलाफ वर्ष 2012 से लगातार हत्या का प्रयास, मारपीट, गुंडागर्दी,जान से मारने की धमकी देने, एनडीपीएस एक्ट, वसूली, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर अपराध घटित कर आमजन को आतंकित करने एवं उनके मध्य भय उत्पन्न करने में संलिप्त है. उसके विरुद्ध कल 10 अपराध पंजीबद्ध की गई है.
अनावेदक सत्यम उर्फ नाती वर्मा के खिलाफ 2019 से लगातार मारपीट, गुंडागर्दी, अवैध शराब एवं जुआ,लूटपाट,जान से मारने की धमकी देने, वसूली जैसे गंभीर अपराध घटित कर आमजन को आतंकित करने एवं उनके मध्य भय उत्पन्न करने में संलिप्त है. उसके विरुद्ध कल 07 अपराध और प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां हुई है.
अनावेदक भूपेंद्र साहू उर्फ़ वकील के खिलाफ 2020 से लगातार मारपीट, चोरी, नकब्जानी, आर्म्स एक्ट , गुंडागर्दी,जान से मारने की धमकी देने, आबकारी एक्ट जैसे गंभीर अपराध घटित कर आमजन को आतंकित करने एवं उनके मध्य भय उत्पन्न करने में संलिप्त है. उसके विरुद्ध कुल 10 अपराध और प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कार्यवाहियां हुई है.