बुद्ध जयंती के दिन मांस बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगी,रायपुर निगम के क्षेत्र के लिए जारी हुआ निर्देश

रायपुर – छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेशानुसार नगर पालिक निगम रायपुर के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में बुद्ध जयंती पर्व 23 मई गुरूवार को पूर्ण रूप से मांस बिक्री प्रतिबंधित रहेगी. रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुद्ध जयंती पर्व दिनांक 23 मई गुरूवार को सम्पूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं समस्त मांस बिक्री दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया गया है.
आदेश का पालन नहीं करने वाले दुकान संचालकों पर निगम द्वारा किसी भी दुकान में मांस बिक्री करते पाये जाने पर मांस जप्त करने की कार्यवाही की जायेगी और सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही भी की जायेगी. नगर पालिक निगम रायपुर के सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण, जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस बिक्री पर छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रतिबन्ध आदेश का परिपालन सुनिश्चित करवाने अपने -अपने सम्बंधित जोन क्षेत्रों में सतत पर्यवेक्षण करेंगे.
