भिलाई निगम का पार्षद नीतिश यादव बर्खास्त

दुर्ग- भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रमांक 24 हाउसिंग बोर्ड के पार्षद नीतिश कुमार यादव को संभागायुक्त ने बर्खास्त कर दिया है. फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले की शिकायत हाउसिंग बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र निवासी वार्ड 24 के छाया पार्षद सिद्धार्थ यादव ने की थी. इस पर जांच के बाद दुर्ग संभागायुक्त ने पार्षद की बर्खास्तगी आदेश जारी किया.
शिकायतकर्ता सिद्धार्थ यादव ने हाईकोर्ट बिलासपुर में पार्षद नीतेश कुमार यादव के खिलाफ याचिका दायर की थी, याचिका में कहा गया था कि नीतीश ने ओबीसी वर्ग का संबंध होने का दावा किया था, लेकिन नीतिश ने सिर्फ जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए किए गए आवेदन की पर्ची पर चुनाव लड़ा और नामांकन तक कोई जाति प्रमाण पत्र जमा नहीं किया. शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने तीन माह के भीतर प्रकरण के निराकरण के निर्देश संभाग कमिश्नर सत्यनारायण राठौर को दिए. तीन माह में सात बार पेशी होने के बाद अब जाकर संभाग आयुक्त ने बर्खास्तगी के आदेश जारी किया है.
संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने अपने फैसले में कहा कि विवेचना में स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक नियम अधिनियम 1956 की धारा 19 (1) (अ-1) के तहत उत्तरवादी पार्षद नीतिश कुमार यादव उस आरक्षित प्रवर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग का नहीं है जिसके लिए आरक्षित रखा गया था. जिसके कारण उन्हें धारा 19-1 के तहत पार्षद पद से हटाए जाने का पर्याप्त आधार है. नीतिश आरक्षित प्रवर्ग से नहीं है.
