शराब पीकर वाहन चलाने वाले 6 लोगों पर 10-10 हजार रुपए फाइन

केसीजी – शराब पीकर गाड़ी चलाना देश के लिए एक गंभीर समस्या है. आए दिन ना जाने कितने रोड एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें कई लोगों की जान चली जाती है. वहीं, शराब पीकर गाड़ी चलाने से भी एक्सीडेंट होते हैं. ऐसी घोटनाओं को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक केसीजी त्रिलोक बंसल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय एवं अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ /गंडई लालचंद मोहले के मार्गदर्शन मे जिले में लगातार होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात पुलिस द्वारा लगातार वाहन चेकिंग कर कार्रवाई की जा रही है, जिसमे मुख्यतः शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर धारा 185 तैयार कर माननीय न्यायालय खैरागढ़ पेश किया गया. कुल 6 प्रकरण मे प्रत्येक को 10000-10000 कुल 60000 रूपये अर्थ दंड से दण्डित किया.
(1) सौरभ उर्फ़ सुभम साकिन -घोठिया.
(2) कुलेश्वर साकिन -जंगलपुर घाट.
(3) नरेंद्र लोधी साकिन -कुसमी
(4) गौकरण सतनामी साकिन -कानिमेरा.
(5) मनोजकुमार साकिन -चाँदगढ़ी
(6) सोनू तिवारी साकिन – इतवारी बाजार खैरागढ़.
पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल द्वारा लोगो को ‘‘समर्थ’’ अभियान के तहत समझाइस देकर अपील किया है की नशे की हालत मे वाहन बिलकुल न चलाये अपने व दुसरो का ख्याल रखे साथ ही स्कूली बच्चों या नाबालिक को पालक कभी भी गाड़ी चलाने न दें व गाड़ी से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज नियमानुसार लेकर चले, पुलिस का सहयोग करे.
