
तीन महीने तक प्रताड़ना झेलने के बाद लौटी पिता के घर
भिलाई – रामनगर निवासी ससुराल वालों ने शादी के बाद दहेज में गाड़ी नहीं लाने की बात पर विवाद करते हुए बहू से मारपीट की और 3 महीने के भीतर ही उसे मायके में छोड़ गए. पीड़ित की शिकायत पर पति और सास के खिलाफ धारा 498 व 34 के तहत कार्रवाई की गयी है. महिला थाना प्रभारी ने बताया कि परवीन निशा निवासी खेरधा वार्ड-1 दईहान पारा का निकाह 10 अगस्त 2020 को राम नगर आजाद चौक सुपेला निवासी शमी उल्लाह बेग के साथ हुआ था. शादी के रात को ही उसके पति, सास, मामा ससुर के द्वारा दहेज में गाड़ी नहीं लाने पर मारपीट की गयी.
उसके मामा ससुर इस्माईल अली ने दूसरे दिन मोटरसाइकिल और एक लाख रुपए लेकर आना कहते हुए उसे वापस भेजने लगे. परवीन समाज में बदनामी के डर से तीन महीने प्रताड़ना सहन की. उसने बताया कि उसका पति कमरे में बन्द कर उसे मारता था. एक दिन उसे जान से मारने की धमकी देकर सुसाइड नोट लिखवाया और जमकर पिटाई की.
अगले दिन परवीन ने पिता को फोन कर बुलाया और उनके साथ दिसंबर 2020 को खेरधा आ गई. तब से वह अपने पिता के घर रह रही है. इस बीच ससुराल पक्ष को रिश्तेदारों के माध्यम से बैठक कर काफी समझाने का प्रयास किया लेकिन वे लोग गाड़ी और 1 लाख की मांग पर अड़े रहे. परवीन के निकाह पूर्व सवा लाख नगद वो लोग ले चुके हैं. इस मामले में पति और सास के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है.