
भिलाई : भिलाई नगर निगम क्षेत्र के भवनों का संपत्तिकर, यूजर चार्ज, जल कर, भू-भाटक, दुकान किराया वसूली का कार्य राजस्व वसूली ठेका प्राप्त एजेंसी पब्लिकेशन एण्ड स्टेशनर्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है.
निगम द्वारा आवासीय, व्यवसायिक एवं अन्य भवनों से राजस्व वसूली हेतु एजेंसी को अधिकृत किया गया है, एजेंसी के कर्मचारी जोन 1 के घरो में जा कर पहले से निर्मित भवनों में तलो की वृद्धि तथा विवरणी में बताए क्षेत्रफल का जांच किया जा रहा है.
एजेंसी द्वारा किये जा रहे जांच में भवन मालिकों के प्रस्तुत संपत्ति के स्वविवरणी में भिन्नता आ रही है. भिलाई निगम क्षेत्र के सभी भवनों का जांच किया जाना है, जिसकी शुरूआत जोन 01 के 15 वार्डों के भवनों की जांच से किया गया है.
निगम प्रशासन ने क्षेत्र के भवन मालिकों से अपील किया है कि भवन का स्व विवरणी भरते समय मकान में बने तलों की संख्या निर्मित कुल क्षेत्र तथा रिक्त क्षेत्र की स्पष्ट जानकारी देकर अंतर की स्थिति में लगने वाले 5 गुना शास्ति राशि के देय से बचा सकता है. निगम में संपत्तिकर राशि का भुगतान दिसंबर तक करने पर 2% छूट का प्रावधान किया गया है इसका लाभ उठाए.