भिलाई : दुर्ग जिले के जुनवानी रोड स्मृति नगर भिलाई में संचालित हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने नोटिस जारी किया है. हॉस्पिटल प्रबंधन पर आरोप है कि उन्होंने लाइसेंस समाप्त हो जाने के बाद भी नियमों को ताक पर रखकर हॉस्पिटल का संचालन जारी रखा.

जिला नोडल अधिकारी छग नर्सिंग होम एक्ट शाखा दुर्ग डॉ अनिल शुक्ला ने बताया कि वो अपनी टीम के साथ 7 अक्टूबर को हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिलाई जांच पर गए थे. वहां पाया गया कि हॉस्पिटल के पास नगरीय निकाय द्वारा जारी किए गए गुमास्ता लाइसेंस की डेट खत्म हो चुकी थी. उन्होंने उसके लिए अप्लाई भी नहीं किया था. इस पर उन्होंने हॉस्पिटल को बंद करने का निर्देश दिया.
अगले दिन 8 अक्टूबर को फिर से जब नर्सिंग होम की टीम मित्तल अस्पताल गई, तो वो खुला हुआ पाया गया. इसके बाद 9 अक्टूबर को हॉस्पिटल प्रबंधन को नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन का नोटिस जारी किया गया. नोटिस में हॉस्पिटल प्रबंधन को 3 दिन यानी 12 अक्टूबर तक का समय दिया गया है. अगर वो सही जवाब नहीं दे सका, तो 13 अक्टूबर को कार्रवाई के लिए कलेक्टर दुर्ग (अध्यक्ष नर्सिंग होम एक्ट दुर्ग) को अनुशंसा की जाएगी.
