राहुल गौतम- राजनांदगांव जिले अवैध गांजा तस्करी पर सिटी कोतवाली पुलिस के द्वारा गांजा तस्करी के मामले में बडी कार्रवाई की है. आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर निर्वाचन प्रक्रिया एवं निष्पक्ष शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत लगातार संदिग्ध वाहनों एवं असामाजिक तत्वों तथा अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा, नशीली पदार्थ एवं शराब बिक्री करने वालो के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के तहत मुखबीर से सूचना मिला कि दुर्ग की ओर से एक कार कमांक सी.जी. 04 एन.एम.-0201 भारी मात्रा में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा लेकर आ रही है कि सूचना पर तत्काल पुलिस टीम गठित कर जी.ई. रोड़ राम दरबार के सामने राजनांदगॉव पहुंचकर रोड़ के दोनों तरफ नाकाबंदी किये, कि उक्त कार को आते देखकर घेराबंदी कर पकड़े, कार में ड्रायवर सहित दो लोग सवार थे.

नाम व पता पूछने पर कार के ड्रायवर ने अपना नाम अली खान पिता स्व. नूर मोहम्मद उम्र 38 वर्ष साकिन बोरसी थाना फिंगेश्वर जिला गरियाबंद (छ.ग.) एवं कार के पीछे सीट पर बैठा व्यक्ति ने अपना नाम सबास खान पिता बाज खान उम्र 48 वर्ष साकिन खपरी पोस्ट परसदा थाना राजीम जिला गरियाबंद (छ.ग.) बताये. पीछे सीट में बैठा व्यक्ति सबास खान जो अपने पास भूरा कलर का एक बड़ा बैग रखा था, जिसे खुलवाकर चेक करने पर उसके अंदर 21.090 कि.ग्रा. मादक पदार्थ गांजा किमती 1.68.000 रूपये भरा मिला एवं ड्रायवर अली खान से कार के पीछे डिक्की को खुलवाकर चेक करने पर एक सफेद प्लास्टिक बोरी के अंदर 23.380 कि.ग्रा. मादक पदार्थ गांजा किमती 184000 रूपये भरा मिला.
आरोपियों के पास मादक पदार्थ गांजा रखने ले जाने के संबंध में कोई वैध कागजात रखना नहीं पाये जाने से मौके पर आरोपियों के कब्जे से कुल 44.470 कि.ग्रा. मादक पदार्थ गांजा जुमला किमती 352000 रूपये तथा एक ब्रेजा कार क्रमांक सी.जी. 04एन.एम.- 0201 किमती 700000 रूपये जुमला किमती 1052000 रूपये जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया.
आरोपियों का कृत्य नारकोटिक्स एक्ट के तहत अपराध सबूत पाये जाने से अपराध क्रमांक 789/2023 धारा 20 (बी) नारकोटिक्स एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही कर दोनों आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया माननीय न्यायालय से जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगॉव में दाखिल किया गया.
