-जिले के 2 हजार वाहन मालिकों का 20 करोड़ टैक्स बकाया
-मार्च तक जमा नहीं किया तो सम्पत्ति होगी कुर्क, तैयारी में जुटा आरटीओ
भिलाई – शासन ने दुर्ग जिले के सात बड़े ट्रांसपोर्ट व्यावसायियों को टैक्स जमा करने के लिए आखिरी चेतावनी जारी कर दी है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि अगर मार्च 2023 तक बकाया टैक्स जमा नहीं करते तो ट्रांसपोर्ट की संपत्ति कुर्क कर राशि वसूली जाएगी. दुर्ग जिले के बकायादार अमर बिल्डर, आरके ट्रांसपोर्ट, दलबीर सिंह, बाफना अर्थ मूवर्स, दीवान ट्रेवल्स, अमरनाथ शर्मा और कुणाल ट्रेवल्स के पते पर आरटीओ ने अंतिम चेतावनी नोटिस जारी कर दी है.
जानकारी यह भी मिली है कि राज्य सरकार एक मुश्त निपटान योजना के तहत पूर्व में भी इन बकायादारों को नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन इन बड़े ट्रांसपोर्टर्स ने वाहनों का बकाया कर जमा नहीं किया. दुर्ग जिले के करीब 2 हजार ऐसे वाहन मालिक हैं जिनसे राज्य सरकार को लगभग 20 करोड़ रुपए बकाया टैक्स वसूलना है. वाहन मालिकों से बकाया वसूलने के लिए दुर्ग जिले में राज्य सरकार ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अनुभव शर्मा और निरीक्षक विष्णु ठाकुर की नियुक्ति की है.
कल ही आरटीओ विभाग ने बड़े बकायादारों की सूची जारी की है. जिसके अनुसार अमर बिल्डर के 47 वाहनों से लगभग 40 लाख रुपये, आरके ट्रांसपोर्ट के 28 वाहनों से लगभग 30 लाख, दलबीर सिंह के नाम से पंजीकृत 14 वाहनों से 20 लाख, बाफना अर्थ मूवर्स के नाम से रजिस्टर्ड 18 वाहनों से 20 लाख, दीवान ट्रेवल्स के 13 वाहन, अमरनाथ शर्मा के 3 वाहन और कुणाल ट्रेवल्स के 5 वाहनों से कुल लगभग 20 लाख से अधिक टैक्स बकाया है. इतने बड़े बकाया को वसूलने अंतिम चेतावनी नोटिस के बाद आरटीओ पूरी तरह सख्ती बरतने की तैयारी में है. चेतावनी पत्र में मार्च 2023 तक बकाया टैक्स पूर्ण रूप से जमा नहीं करने पर संपत्ति कुर्क किए जाने की बात स्पष्ट की गयी है और इसके लिए वैधानिक प्रक्रिया भी किए जाने की तैयारी शुरू कर दी गयी है. आरटीओ ने बकाया की जानकारी देते हुए अपने एक्शन प्लान के लिए उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन भी मांगा है.
होगी भू-राजस्व वसूली
मियाद अवधि समाप्ति के बाद जिन वाहन स्वामियों द्वारा बकाया कर निर्धारित तिथि तक जमा नहीं करते हैं तो नियम के अनुसार मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 15 के तहत कार्यवाही करते हुए उनके भू-राजस्व से वसूली व कुर्की की कार्यवाही की जाएगी.