
भारत जोड़ो यात्रा में KGF चैप्टर 2 के गाने का इस्तेमाल
कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेत और जयराम रमेश के खिलाफ एक म्यूजिक कंपनी ने कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई है. कांग्रेस नेताओं के विरुद्ध एमआरटी म्यूजिक कंपनी ने यह शिकायत दर्ज कराई है, जिसके पास ‘केजीएफ चैप्टर 2’ हिंदी वर्जन के राइट्स हैं.
एमआरटी म्यूजिक के पार्टनर एम नवीन कुमार ने एक आधिकारिक बयान में कहा, कांग्रेस को भारतीय नागरिकों के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए, लेकिन वह खुद कानूनों का उल्लंघन कर रही है. हमारे कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, जिसे हमने भारी निवेश के माध्यम से हासिल किया है. कांग्रेस की इस हरकत से जनता में गलत संदेश जाता है और हमारे कॉपीराइट की सुरक्षा के प्रयासों के बिल्कुल विपरीत है. इस गंभीर उल्लंघन को हम पूरी कोशिश के साथ चुनौती देंगे. एमआरटी म्यूजिक का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील नरसिम्हन संपत ने कहा, कंपनी के स्वामित्व वाले कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेत और जयराम रमेश के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है.
कांग्रेस पर फिल्म ‘केजीएफ-चैप्टर 2’ के हिंदी वर्जन से संबंधित गानों को अवैध रूप से डाउनलोड, सिंक्रोनाइज और प्रसारित करके एक वीडियो बनाने और ‘भारत जोड़ा यात्रा’ के लोगो के साथ ‘इसे कांग्रेस के स्वामित्व में दिखाने’ और अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर साझा करने का आरोप है. एमआरटी म्यूजिक ने अपनी शिकायत में कहा है, कांग्रेस की ओर से यह गैरकानूनी कार्रवाइयां ‘कानून के शासन और निजी व्यक्तियों और संस्थाओं के अधिकारों की घोर अवहेलना’ को दर्शाती हैं. जबकि पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का मकसद ‘देश की सत्ता में वापसी का अवसर पाना है, जिससे वह आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करसके और व्यवसायों के अनुकूल कानून बना सके.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस उल्लंघन के कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके पदाधिकारी कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए नागरिक और आपराधिक कानून दोनों के तहत उत्तरदायी हैं और धारा 425, 463, 464, 465, 471, 120बी आर/डब्ल्यू की धारा 34 ऑफ आईपीसी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 2000 की धारा 43 के तहत और धारा 64 के तहत ये दंडनीय अपराध हैं.