
नई दिल्ली : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है. गुजरात की निचली अदालत ने राहुल गांधी को ये सजा सुनाई थी, जिसे गुजरात हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था. सजा पर रोक लगने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस मिलने का रास्ता साफ हो सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि ट्रायल जज ने इस मामले में अधिकतम सजा दी थी, लेकिन उसका कारण स्पष्ट नहीं दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी का बयान आपत्तिजनक था, लेकिन निचली अदालत ने इसका कारण नहीं बताया था, गुजरात हाईकोर्ट ने भी इस पर विचार नहीं किया.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सर्वोच्च अदालत में इस मामले की सुनवाई के लिए आधे घंटे का वक्त तय किया, जिसमें दोनों पक्षों के वकीलों को बोलने के लिए 15-15 मिनट मिले. राहुल गांधी की ओर से पक्ष रखा गया है कि उन्होंने पूरे समुदाय का अपमान नहीं किया है, इस तरह के मामले में सिर्फ राहुल को ही ऐसी सजा मिली है.