
बेमेतरा : बेमेतरा जिले के कृषि विभाग ने बिना लाइसेंस के चल रही खाद की दुकान पर छापेमारी की. विभाग ने संबंधित दुकान को सील कर दिया है. इस दुकान में कई अनियमितता भी पाई गईं हैं. कृषि विभाग के उपसंचालक मोरध्वज डड़सेना ने बताया कि बुधवार को कृषि केंद्र खंडसरा बेमेतरा द्वारा बिना लाइसेंस के खाद विक्रय करने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी. मामले को संज्ञान में लेते हुए अनुविभागीय कृषि अधिकारी रिती तिवारी, उर्वरक निरीक्षक डॉ. श्याम लाल साहू ने बाबा कृषि केंद्र ग्राम खंडसरा का औचक निरीक्षण किया गया.
निरीक्षण में पाया गया कि दुकान में बिना अनुमोदित प्रिंसिपल सर्टिफिकेट के कीटनाशकों का भंडारण किया गया है. साथ ही कीटनाशकों के मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं किया गया है और न ही नियमानुसार किसानों को बिल दिया जा रहा है. ये सब कीटनाशी अधिनियम 1968 तथा कीटनाशी नियम 1971 का उल्लंघन है.
दुकानदार द्वारा बिना अनुज्ञप्ति पत्र (लाइसेंस) के उर्वरकों का भंडारण, विक्रय किया जा रहा था. टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए खाद बीज कीटनाशकों को जब्त कर दुकान सील कर दिया गया है. खाद विक्रेता के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध और दुकानदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.