
शराब पर अंकुश लगाने के लिए – आर्थिक दंड का प्रावधान
बेमेतरा- राज्य में शराबबंदी के लिए अब गांव में भी लामबंदी हो रही है. एक ऐसा ही वाक्या बेमेतरा जिला के ग्राम पंचायत चिल्फी में शराब प्रतिबंधित ग्राम पंचायत का विशाल बोर्ड गांव में देखने को मिला. यह पोस्टर गांव में शराब को प्रतिबंध लगाने के दृष्टि से ग्राम पंचायत, अनुराग महिला संगठन, युवा संगठन एवं समस्त चिल्फी के ग्रामवासियों के प्रयास से दंडात्मक कार्रवाई करने का सार्वजनिक ऐलान किया है. इस क्रम में शराब बेचने वाले के विरूद्व 51 हजार रूपए का दंड तथा शराब खरीदते हुए पाए जाने पर 21 हजार रूपए के दंड का प्रावधान है, इसी क्रम में शराब बेचते या शराब खरीदते हुए व्यक्ति के बारे में जानकारी बताने वाले को 10 हजार रूपए का ईनाम घोषित किया गया है. साथ ही खुलेआम शराब पीते पाये जाने पर व्यक्तिगत रूप से 5 हजार रूपए दंड एंव ऐसा कृत्य करने वाले के संबंध में जानकारी बताए जाने वाले को 1 हजार रूपए का ईनाम का प्रावधन रखा गया है.
ग्राम पंचायत चिल्फी जिला बेमेतरा द्वारा शराब प्रतिबंध के लिए किये गए इस तरह की प्रयास की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है. सचमुच यदि इस तरह का प्रयास छत्तीसगढ़ के प्रत्येक ग्राम में किया जावे तो शराबबंदी पर स्वभाविक रूप सें अंकुश लगाया जा सकता है.