
समिति प्रबंधक के पद से किया गया बर्खास्त
के.सी.सी. लोन आहरण के नाम पर कुल 14,24000/रू की ठगी
राहुल गौतम राजनांदगांव- डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम पिनकापार निवासी प्रार्थी गौचंद एवं ग्राम धनडोंगरी निवासी गुलाब, बेलदार, बेदूराम, सेवाराम, शत्रुहन, पीलूराम तथा ग्राम पिनकापार निवासी मुकुंद, नंदकुमार, दयालाल व ग्राम मुड़पार निवासी गणपत, मेढ़ा निवासी रतन, ग्राम धनडोंगरी निवासी धुनु, ग्राम धनडोंगरी निवासी शत्रुहन कंवर, ग्राम धनडोंगरी निवासी सालिक कुमार द्वारा थाना डोंगरगढ में देर रात शिकायत करने पर सेवा सहकारी समिति मर्यादित मेढ़ा के कुलदीप विश्वकर्मा के विरूद्ध धोखाधड़ी के मामलों में करते हुये भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 एवं 409 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया.
समिति प्रबंधक आरोपी कुलदीप विश्वकर्मा के द्वारा प्रार्थी गौचन्द को कोरा लोन फार्म में कई जगहो पर हस्ताक्षर कराकर उनके नाम से अधिक राशि का लोन लिखवाकर अधिक राशि को अपने पास रख लिया है. कुल राशि लगभग 14,24000/रू मेढा सोसायटी प्रबंधक द्वारा के.सी.सी. लोन के पेपर में हस्ताक्षर करवाकर फर्जी तरिके से लोन निकलवाकर धोखाधड़ी कर पैसा आहरण कर लिया है. जिस संबंध में थाना डोंगरगढ में अपराध क्रमांक 184/2023 धारा 420,409 भादवि पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया था.
प्रकरण में मामले की गंभीरता को देखते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय लखन पटले के मार्ग दर्शन एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ प्रभात पटेल के पर्यवेक्षण में उक्त आरोपी की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में टीम तैयार किया गया था. आरोपी कुलदीप विश्वकर्मा इंदिरा नगर डोंरगगढ में होने की सूचना मिलने पर उसे थाना लाकर पूछताछ करने पर, आरोपी द्वारा बताया गया की किसानो को के.सी.सी. लोन दिलाने के नाम पर मेरे द्वारा धोखधडी किया गया है, मामले में उक्त आरोपी से 20000/रू, पासबुक, व 15 नग चेक बुक को जप्त किया गया है.
उक्त कार्यवाही में सउनि धन्ना लाल सिन्हा प्र.आर. महादेव साहू, आरक्षक वीर बहादुर, आरक्षक गजेन्द्र भारद्वाज की भूमिका सराहनीय रहा है.