5 साल की मासूम बच्ची से हैवानियत करने के मामले में अदालत ने सजा सुनाई है. यह मामला निजी स्कूल बस के कंडक्टर द्वारा चलती बस में 5 वर्षीय स्कूली छात्रा से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है. अदालत में 2 महीने चले ट्रायल के बाद आरोपी को 20 वर्ष कारावास, 1 हजार अर्थदंड से दंडित किया. पुलिस ने आरोपी को घटना के 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार किया था.

यह पूरा मामला मुंगेली जिले के ग्राम करही में संचालित निजी स्कूल का है. यहां कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी एक 5 वर्षीय बच्ची पढ़ती थी. हर रोज स्कूल बस से स्कूल आती-जाती थी. घटना 17 जनवरी 2023 की है. बच्ची स्कूल से घर वापस आ रही थी. इस दौरान स्कूल बस के कंडक्टर मनीष तिवारी ने 5 वर्षीय बच्ची के साथ चलती बस में दुष्कर्म किया था. घटना के बाद डरी-सहमी हालत में बच्ची घर पहुंची. बच्ची की हालत देखकर मां के पूछने पर बच्ची ने बताया कि बस के दाढ़ी वाले अंकल के द्वारा उसके साथ गंदी हरकत की. बच्ची की हालत को देखते हुए मां ने उसे उपचार के लिए हॉस्पिटल लेकर गई. उपचार के दौरान बच्ची से दुष्कर्म की डॉक्टरों ने पुष्टि की.
