राहुल गौतम-राजनांदगांव : जिले के गैंदाटोला थाना अंतर्गत गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया है. मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 14.01.2023 को प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट किया गया कि उसकी बेटी जो उसके साथ ही रहती थी. दिनांक 13/01/2023 को रात्रि करीबन 9 बजे उसे खाना खिलाकर गांव में रामायण देखने जाऊंगी बोली उसके बाद वह सो गया. मृतिका किसके साथ रामयण देखने गई उसे नहीं मालूम दिनांक 14.01.2023 को सुबह उठकर उसने देखा तो उसकी लड़की नहीं दिखी, गांव व अपने रिश्तेदारों में पुछताछ कर पतासाजी करते रहे तभी प्रार्थी की भाई-बहू ने बताया कि मृतिका कोठार के झोपडी (झाला) में पड़ी है. पिता ने जाकर देखा तो पूर्व से बनी हुई झोपड़ी उजड चुकी थी. उसके अन्दर उसकी बेटी जमीन में पड़ी थी और शरीर पैरा से ढका हुआ था. पैरा हटाकर देखा तो उसकी लड़की की मृत्यु हो चुकी थी.

शिकायतकर्ता अपनी बेटी को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लकड़ी के ठुठ से सिर में मारकर हत्या किए जाने की रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 02/2023 धारा 302 भादवि कायम कर घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियो को दी गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला राजनांदगांव अभिषेक मीणा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव लखन पटले एवं उप पुलिस अधीक्षक नेहा वर्मा के मार्ग दर्शन में थाना प्रभारी गैंदाटोला निरीक्षक सईद अख्तर एवं सायबर सेल राजनांदगांव प्रभारी उमेश बघेल के नेतृत्व में अज्ञात आरोपी की लगातार पतासाजी की गई.
मुखबिर एवं तकनीकी सहायता से संदेही आरोपी अशोक फुलकुंवर पिता कलीराम फुलकुवंर उम्र 25 साल एवं योगराज उईके उर्फ तेजूराम उईके पिता श्रीराम उईके उम्र 23 साल दोनो ग्राम चांदीटोला थाना देवरी जिला गोंदिया महाराष्ट्र को तलब कर कडाई से पुछताछ करने पर अपराध घटित करना कबूल करते हुए अपने बयान में बताया कि वे दिनांक 13.01.2023 को मोटर सायकल क्रमांक एमएच-34-बीटी-1164 पलसर से ग्राम खोभा मंडाई घुमने करीबन 04 बजे आये थे कि अशोक फुलकुंवर मृतिका से मोबाईल पर बात कर मृतिका से मिलने उसके गांव अपने भांजा तेजुराम उईके के साथ मिलने आया था.
अशोक फुलकुवर मृतिका के साथ शारीरिक संबंध बनाकर मृतिका का गला दबाकर एवं लकड़ी के ठुठ (ठुडगा) को सिर मे पटककर हत्या कर अपने घर वापस चला गया. विवेचना के दौरान संदेहियो से पुछताछ करने पर अपराध करना स्वीकार करने पर अपराध क्रमांक 02/2023 धारा 302, 376, 201, 34 भादवि के तहत दोनों आरोपियो को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल को जप्त किया गया.
उक्त कार्यवाही मे थाना गैन्दाटोला में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक एस.एल. कंवर, प्रधान आरक्षक केदानाथ चन्द्रवंशी, बलराम सिंह, बिसेलाल साहू, लेवर ठाकुर, आरक्षक हिरेन्द्र देशमुख, कमलेश सहारे, याशु कंवर, दुर्योधन कोलियारे एवं अन्य थाना स्टाफ, सायबर सेल की सराहनीय भुमिका रही.
