राज्य शासन ने संशोधित किए उर्वरक वितरण के दिशा-निर्देश, डीएपी पर पूर्व व्यवस्था रहेगी लागू

राजनांदगांव – खरीफ 2026 के दौरान किसानों को यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने सहकारी क्षेत्र में यूरिया वितरण संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है. शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार यूरिया की वर्तमान पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए पूर्व में जारी कुछ प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है.
नए निर्देशों के अनुसार अब पात्र किसानों को खरीफ 2025 में प्राप्त यूरिया की मात्रा के बराबर ही खरीफ 2026 में भी यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा. किसानों को यह उर्वरक एकमुश्त अथवा संबंधित सहकारी समिति में उपलब्ध स्टॉक के आधार पर चरणबद्ध तरीके से वितरित किया जाएगा. यदि किसी समिति में तत्काल पर्याप्त यूरिया उपलब्ध नहीं है, तो शेष मात्रा बाद में स्टॉक उपलब्ध होते ही संबंधित किसान को प्रदान की जाएगी. शासन ने सभी जिला कलेक्टर, कृषि अधिकारियों तथा सहकारी संस्थाओं को संशोधित निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों को समय पर यूरिया उपलब्ध हो सके और खरीफ फसलों के लिए उर्वरकों की सुचारू आपूर्ति बनी रहे.
