होली के दिन बंद रहेंगी शराब दुकानें, आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश
रायपुर- छत्तीसगढ़ में होली पर्व को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. होली के दिन प्रदेशभर में सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी. इस संबंध में छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर दिया है.
जारी आदेश के अनुसार 4 मार्च 2026 को होली त्योहार के अवसर पर पूरे राज्य में शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया गया है. इस दिन देशी-विदेशी मदिरा की सभी फुटकर दुकानें, बार और शराब से संबंधित अन्य प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे.
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा. किसी भी दुकान के खुले पाए जाने या अवैध रूप से शराब बिक्री करने पर संबंधित संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. विभाग ने जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाएं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर काम करें.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि खुशी और उल्लास के पर्व होली पर पूर्व निर्धारित ‘ड्राई डे’ यथावत लागू रहेगा. निर्धारित नियमों के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि प्रदेशवासी बिना किसी असुविधा के सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में त्योहार मना सकें. घोषित शुष्क दिवस के दौरान किसी भी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट या क्लब में मदिरा की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी. मदिरा के अवैध परिवहन और विक्रय पर रोक के लिए जिला व राज्य स्तर पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं.

