छत्तीसगढ़ में शराब पर नई आबकारी दरें लागू, 1 अप्रैल 2026 से बढ़ेगा दाम
नवा रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए शराब पर निर्धारित ड्यूटी दरों की घोषणा कर दी है. वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से देशी और विदेशी मदिरा पर नई शुल्क दरें लागू होंगी. छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना के तहत राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन करते हुए मदिरा पर शुल्क दरों में बदलाव किया है.
देखें जारी अधिसूचना-

