डबल मर्डर मामले में न्यायालय का फैसला, पत्नी और सास की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड
जशपुर- डबल मर्डर के एक जघन्य प्रकरण में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी खीरसागर यादव को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया है. आरोपी ने शराब के नशे में विवाद के दौरान अपनी पत्नी रोशनी बाई एवं बीच-बचाव कर रही सास जगरमनी बाई पर लाठी से हमला कर निर्मम हत्या कर दी थी. यह घटना नवंबर 2024 में कोतबा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खजरीढाप में घटित हुई थी. प्रकरण में चौकी कोतबा, थाना बागबहार में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 141/24 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (दो बार) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 3(2) (5) के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया था. न्यायालय द्वारा सुनवाई उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया.
आरोपी
खीरसागर यादव, उम्र – 28 वर्ष, निवासी – ग्राम खजरीढाप, चौकी कोतबा, थाना बागबहार
