घर का कब्जे रुकवाने के नाम पर पैसे लेने की शिकायत, कलेक्टर ने सहायक ग्रेड-3 रेखा तिवारी को किया निलंबित

दुर्ग- घर के कब्जे को रुकवाने के नाम पर पैसे लेने के आरोप में सहायक ग्रेड-3 रेखा तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. रेखा तिवारी पर घर के कब्जे रुकवाने के बहाने पैसे लेने का आरोप था, जिसके बाद शिकायत हुई. शिकायत के आधार पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है.
कलेक्टर कार्यालय दुर्ग द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि दुर्ग दिनांक 21.11.2025 द्वारा रेखा तिवारी तत्कालीन मालजमादार वर्तमान सहायक ग्रेड-3 तहसील कार्यालय दुर्ग के विरूद्ध आशीष साहबानी पिता बीरचंद साहबानी निवासी देवपुरी सब्जी मण्डी रायपुर के द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से आवेदक के घर का कब्जा रूकवाने के संबंध में रूपए लेन देन की शिकायत की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. शिकायत की जांच में प्रथम दृष्टया पुष्टि होने से तथा रेखा तिवारी द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नही होने से उनके विरूद्ध छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है.
रेखा तिवारी तत्कालीन मालजमादार वर्तमान सहायक ग्रेड-3 तहसील कार्यालय दुर्ग का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत है तथा छ.ग.सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत दण्डनीय है. अतएव उपरोक्त कृत्य के लिये छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत रेखा तिवारी तत्कालीन मालजमादार वर्तमान सहायक ग्रेड-3 तहसील कार्यालय दुर्ग को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जिला कार्यालय दुर्ग रहेगा तथा उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी.

