21 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन

रायपुर- छत्तीसगढ़ में SIR के बाद चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है. जहां 27 लाख 34 हजार 817 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं. 6 लाख 42 हजार 234 मतदाता की मृत्यु हो गई है. 19 लाख 13 हजार 540 मतदाता अनुपस्थित पाए गए. 1 लाख 79 हजार 43 मतदाता के नाम 2 जगहों पर थे. 1 करोड 84 लाख 95 हजार 920 मतदाताओं से गणना प्रपत्र जमा हुआ. मंगलवार से 22 जनवरी तक दावा आपत्ति जमा किया जा सकेगा.
ऐसे करें चेक
वोटर पोर्टल: www.voters.eci.gov.in या ECINET Mobile App के माध्यम से ऑनलाईन अथवा अपने क्षेत्र के मतदान केंद्र से संबंधित बूथ लेवल अधिकारी
(BLO) के पास ऑफलाईन माध्यम से-
> यदि किसी योग्य निर्वाचक का नाम प्रारूप निर्वाचक सूची में पंजीकृत नहीं हुआ है तो, निर्वाचक सूची में नाम सम्मिलित कराने हेतु घोषणा पत्र के साथ फॉर्म 6 में आवेदन कर सकेंगे.
> यदि अयोग्य/अपात्र व्यक्ति का नाम प्रारूप निर्वाचक सूची में पंजीकृत हो गया है तो, निर्वाचक से नाम हटाने (डिलीट) या आपत्ति दर्ज करने हेतु फॉर्म 7 में आवेदन कर सकेंगे.
> यदि निर्वाचक की प्रविष्टि में कोई संशोधन की आवश्यकता हो तो, घोषणा पत्र के साथ फॉर्म 8 में आवेदन कर सकेंगे.
> इसके अलावा कोई भी भारतीय नागरिक जो दिनांक 01.01.2026 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर रहा हो तो, वह भी निर्वाचक सूची में नाम अपना सम्मिलित कराने हेतु घोषणा पत्र साथ फॉर्म 6 भरकर तथा वांछित दस्तावेज संलग्न करते हुए ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे.
उपरोक्त अनुसार प्राप्त दावा/आपत्ति पर विधिवत् जाँच कराकर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वीकृत / अस्वीकृत करने की कार्रवाई की जायेगी.
दावा/आपत्ति
यदि किसी मतदाता के सम्बन्ध में गणना प्रपत्र में दिए गए पिछले SIR निर्वाचक नामावली के विवरण उपलब्ध नहीं हैं या डेटाबेस से मेल नहीं खाते हैं, तो ERO (Electoral Registration Officer) ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी करेगा. अपने विधानसभा क्षेत्र के ERO/AERO से नोटिस प्राप्त होने पर मतदाता को निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे-
यदि जन्म 01.07.1987 से पहले भारत में हुआ है:
स्वयं के लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट सूची में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करें, जो जन्म तिथि और/या जन्म स्थान प्रमाणित करता हो.
यदि जन्म 01.07.1987 से 02.12.2004 के बीच भारत में हुआ है:
स्वयं के लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट सूची में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करें, जो जन्म तिथि और/या जन्म स्थान प्रमाणित करता हो.
पिता या माता के लिए भी आयोग द्वारा निर्दिष्ट सूची में से कोई दस्तावेज प्रस्तुत करें, जो उनकी जन्म तिथि और/या जन्म स्थान प्रमाणित करता हो.
यदि जन्म 02.12.2004 के बाद भारत में हुआ है:
स्वयं के लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट सूची में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करें, जो जन्म तिथि और/या जन्म स्थान प्रमाणित करता हो.
पिता के लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट सूची में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करें. जो उनकी जन्म तिथि और/या जन्म स्थान प्रमाणित करता हो.
माता के लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट सूची में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करें. जो उनकी जन्म तिथि और/या जन्म स्थान प्रमाणित करता हो.
यदि किसी पिता/माता में से कोई भारतीय नागरिक नहीं है, तो आपके जन्म के समय उसका वैध पासपोर्ट और वीज़ा की प्रति संलग्न करें.
यदि जन्म भारत के बाहर हुआ है (विदेश स्थित भारतीय मिशन) द्वारा जारी जन्म पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें.)
यदि भारतीय नागरिकता पंजीकरण स्वाभाविकरण (Registration/Naturalisation) द्वारा प्राम की गई है (नागरिकता पंजीकरण प्रमाणपत्र (Certificate of Registration of Citizenship) संलग्न करें.)
यदि कोई मतदाता निर्दिष्ट समय के भीतर अपना भरे हुए गणना फॉर्म को जमा करने में असमर्थ रहता है, तो वे अपना नाम जुड़वाने के लिए दावा/आपत्ति की अवधि के दौरान निर्धारित घोषणा फॉर्म के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र के ERO/AERO के पास फॉर्म 6 जमा कर सकते हैं.
मौके पर जांच, दस्तावेजों के परीक्षण या अन्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ERO/AERO अंतिम मतदाता सूची में नाम जोड़ने या न जोड़ने का निर्णय लेंगे.
ERO फॉर्म 9, 10, 11, 11A और 118 में दावों और आपत्तियों की सूची तैयार करेंगे और प्रत्येक कार्य दिवस पर अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर ऐसी सूचियों की एक प्रति प्रदर्शित करेंगे. तथा यह सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा करेंगे.
प्रारूप निर्वाचक नामावली (draft electoral roll), अंतिम निर्वाचक नामावली (final electoral roll), दावा और आपत्तियों की सूची को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर डालेंगे और उसे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा करेंगे.
यदि किसी व्यक्ति को ERO के निर्णय पर आपत्ति होगी, तो वह RP अधिनियम 1950 की धारा 24(a) के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकेगा. जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में, पंजीकरण नियम 1960 के नियम 27 के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के समक्ष दूसरी अपील दायर की जा सकेगी. विशेष गहन पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता, विधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा सुव्यवस्थित तरीके से राज्यभर में जारी की जाएगी.
दिनांक 23.12.2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची पर प्राप्त दावा/आपत्ति के निष्पादन के क्रम में निर्वाचक सूची से नाम विलोपन संबंधी प्राप्त आपत्ति के जाँचोंपरांत ही आवश्यकतानुसार संबंधित निर्वाचक को नोटिस जारी कर सुनवाई की तिथि के उपरांत ही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्पष्ट आदेश स्पीकिंग ऑर्डर पारित कर किसी भी निर्वाचक का नाम निर्वाचक सूची से विलोपित किया जा सकेगा.
इसके बाद दावा-आपत्तियों के निराकरण के पश्चात निर्मित मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के लिए भारत निर्वाचन आयोग की सहमति प्राप्त की जाएगी. तत्पश्चात दिनांक 21.02.2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा.
निर्वाचकों से अपील :-
> यदि आपका नाम दिनांक 23.12.2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में नहीं है तो निर्वाचक सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु प्रपत्र 6 के साथ घोषणा पत्र भरकर तथा वांछित दस्तावेज संलग्न करते हुए ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे.
> यदि प्रारूप निर्वाचक सूची में आपके प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि है तो प्रपत्र 8 में घोषणा पत्र साथ वांछित दस्तावेज संलग्न करते हुए ऑनलाईन/ ऑफलाईन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे.
SIR Draft Roll 23.12.2025 Press Note Chhattisgarh Hindiप्रारूप निर्वाचक सूची में किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज करने हेतु ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यम से प्रपत्र 7 में आवेदन कर सकेंगे.
