न्यायालय ने दिया ऐतिहासिक निर्णय

रायगढ़- जूटमिल निवासी रमेश तिवारी उर्फ बब्बू महाराज हत्याकांड में न्याय की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मात्र एक वर्ष एक माह के भीतर ही फैसला सुनाया गया. दिनांक 7 नवंबर 2025 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ जितेंद्र जैन के न्यायालय ने आरोपी दीपक उर्फ प्रकाश यादव पिता स्व. मिलाऊ राम यादव उम्र 42 वर्ष निवासी बाजीराव मोदहापारा थाना जूटमिल को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103, 309(6), 331(7) और 238 के तहत दोषसिद्ध पाते हुए हत्या एवं गृह-भेदन के अपराध में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया.
नई भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आया यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया में एक ऐतिहासिक उदाहरण है, जिसने यह साबित किया है कि अब अपराधियों को दंड से बचने का अवसर नहीं मिलेगा और पीड़ित पक्ष को शीघ्र न्याय मिल सकेगा.
