
शासकीय निर्देशों की अवहेलना पर कड़ी कार्रवाई, पंचायत सचिव को किया गया निलंबित
एमसीबी- जिला पंचायत मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंकिता सोम द्वारा जारी एक महत्त्वपूर्ण आदेश के तहत ग्राम पंचायत सोनवर्षा के सचिव भूनेश्वर सिंह पैकरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई पंचायत प्रशासन में अनुशासनहीनता और स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना के चलते की गई है.
आदेश के अनुसार, पूर्व में ग्राम पंचायत कठौतिया के सचिव भगवान सिंह को अर्जित अवकाश पर जाने के कारण भूनेश्वर सिंह पैकरा को ग्राम पंचायत कठौतिया का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था. साथ ही यह स्पष्ट निर्देश भी दिए गए थे कि भगवान सिंह के अवकाश समाप्ति के उपरांत वे पुनः अपने मूल पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे. वहीं 28 जून 2024 को भगवान सिंह के अवकाश से लौटने के पश्चात भी भूनेश्वर सिंह पैकरा द्वारा उन्हें ग्राम पंचायत कठौतिया का प्रभार नहीं सौंपा गया. यह कार्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3, छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (सचिव की शक्तियाँ एवं कृत्य) नियम 1999 के नियम 4 तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है. इस अनुशासनहीनता को गंभीरता से लेते हुए, छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के अंतर्गत भूनेश्वर सिंह पैकरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जिला पंचायत मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा.