
आयुक्त और कलेक्टर को न्यायालय की अवमानना का नोटिस
भिलाई- नगर निगम भिलाई के वार्ड 35 शारदा पारा के तत्कालीन पार्षद इंजीनियर मोहम्मद सलमान की बर्खास्तगी मामले पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पांच अधिकारियों को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब देने को कहा है. हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ राज्य आयोग ने इसे शून्य घोषित किया और छत्तीसगढ़ राज्य आयोग के डिप्टी सेक्रेटरी डॉ.नेहा कपूर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर स्टेट अजय सिंह, दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, भिलाई निगम के रिटर्निंग अफसर वार्ड 35 सुमित अग्रवाल, स्थानीय निर्वाचन अधिकारी वीरेंद्र सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
तत्कालीन पार्षद मोहम्मद सलमान ने कहा कि किसी भी अधिकारी को सरकार के दबाव में आकर ऐसे कार्य कभी नहीं करना चाहिए, जिससे संविधान की हत्या हो. हाईकोर्ट के आदेश को मैंने अधिकारियों को देकर जानकारी दी थी. उसके बाद भी उनके द्वारा आदेश को शून्य घोषित कर दिया गया.
कोर्ट ने इस मामले पर डॉ.नेहा कपूर उपसचिव राज्य निर्वाचन आयोग और अजय सिंह राज्य निर्वाचन आयुक्त को अगली सुनवाई की तारीख तक अन्य सभी प्रासंगिक दस्तावेज के साथ जवाब देने को निर्देश दिया है एवं रिचा प्रकाश चौधरी कलेक्टर दुर्ग ,सुमित अग्रवाल रिटर्निंग ऑफिसर नगर पालिका निगम भिलाई उपचुनाव वार्ड 24 एवं 35 और वीरेंद्र सिंह उपजिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन )को नोटिस जारी करके कारण बताओं नोटिस जारी करके इस न्यायालय के आदेश का परीपालन न करने के लिए उनके विरुद्ध अवमानना कार्यवाही क्यों ना शुरू की जाए अगली पेशी से पहले जवाब देने को कहा है.
बता दें कि भिलाई निगम के वार्ड क्रमांक 35 शारदा पारा तत्कालीन पार्षद मोहम्मद सलमान को फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में दुर्ग संभाग आयुक्त ने बर्खास्त किया था. जिसको उन्होंने राज्य सरकार को अपील किया. राज्य शासन ने उनका अपील को अस्वीकार कर दिया और संभाग आयुक्त द्वारा किए गए फैसले को बरकरार रख दिया. इस फैसले को मो.सलमान ने हाईकोर्ट में चैलेंज करते है और उसके बाद उन्हें हाईकोर्ट से न्याय मिलता है और संभाग आयुक्त एवं राज्य सरकार द्वारा किए गए दोनों फैसले को हाईकोर्ट से स्टे कर देता है. इसी बीच इस वार्ड में पार्षद पद उपचुनाव के लिए भाजपा ने चंदन यादव को मैदान में उतारा था. उपचुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने के लिए मो.सलमान ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र भी लिखा था. कांग्रेस प्रत्याशी के नाम वापस लेने के कारण भाजपा प्रत्याशी को निर्विरोध पार्षद 31 जनवरी 2025 को घोषित कर दिया गया था और प्रत्याशी को जीत का प्रमाण पत्र भी दे दिया गया.