![](https://chhattisgarhaajtak.com/wp-content/uploads/2025/02/इस-बार-ईवीएम-से-चुनाव.jpg)
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई
राजनांदगांव- प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका परिषद, 114 नगर पंचायतों के लिए 11 फरवरी को मतदान होगा और 15 फरवरी को नतीजे घोषित कर दिया जाएगा. पंचायत चुनाव 17 फरवरी से तीन चरणों में मतदान होगा. पहले यह चुनाव बैलेट पेपर से होता था लेकिन इस बार चुनाव (ईवीएम) इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के जरिए कराया जा रहा है. इन्हें किसने बनाया, क्या सॉफ्टवेयर है, क्या कोडिंग है, क्या प्रक्रिया अपनाई गई, यह पब्लिक डोमेन में नही है. मतदाताओं को चौक-चौराहे पर चल रही स्क्रीन से पता चला कि इस बार नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव ईवीएम से होना है. नगरीय और पंचायत चुनाव को केंद्रीय चुनाव आयोग नही कराता बल्कि चुनाव राज्य का चुनाव आयोग कराता है.
नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है. 11 फरवरी 2025 को जिला राजनांदगांव, डोंगरगांव, डोंगरगढ़, छुरिया, एल. बी. नगर का मदतान होना है, जिसमे मतदाताओं का मतदान केंद्र के अंदर मोबइल ले जाना प्रतिबंधित है. अगर मतदताओं द्वारा अपने दिये गये मत को मतदान कक्ष के अन्दर रखे बैलेट युनिट का बटन दबाते हुये फोटो एवं वीडियो मोबाईल में खींचकर अपने विभिन्न सोशल मीडिया में डालकर अपने मतदान की गोपनियता को भंग किया जाता है तो, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के अन्तर्गत अपराध है.
ऐसे कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी. राजनीतिक दल अथवा कार्यकर्ताओं द्वारा भी एक दूसरे दल वह व्यक्तिगत रूप से आपत्तिजनक फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा तो भी यह कानूनन् अपराध है जिसके लिए पोस्ट भेजने वाले एवं ग्रुप एडमिन के विरुद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी. राजनांदगांव पुलिस ने सभी राजनितिक दल व प्रत्याशीयो से अपील की है कि सभी कार्यकर्ताओ व मतदाताओ को जागरूक कर, वैधानिक कार्यवाही से बचे.