पी.पी एक्ट का दुरूपयोग, संगठन ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
दुर्ग- हाऊसलीज संयुक्त संघर्ष समिति भिलाई नगर के पदाधिकारियों ने एसडीएम हितेश पिस्दा को दस सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में पी.पी एक्ट यानी पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्ज़े करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और पी.पी एक्ट के दुरूपयोग रोकने की मांग की है.
ज्ञापन में कहा गया है कि हम सब भिलाई इस्पात संयंत्र के पूर्व कार्मिक हैं, जिनमें से अधिकांश लोग लगभग 70-75 वर्ष के उम्र वाले हैं तथा विभिन्न गंभीर शारीरिक रोगों से पीड़ित हैं. हम सभी अपने परिवार सहित टाउनशिप के विभिन्न सेक्टरों में हाउसलीज की घोषणा के पश्चात आवासों में निवासरत हैं.
इस हेतु रिटेंशन अवधि के पश्चात लाखों रुपये की सुरक्षा निधि जमा कर हर महीने हजारों रुपये आवास किराया, बिजली एवं पानी का शुल्क भी जमा करते हैं. परन्तु वर्तमान में प्रबंधन के प्रवर्तन विभाग के अधिकारी पी.पी. एक्ट का हवाला देकर घरों में लोगों को डराते धमकाते हैं तथा आवास को जबरिया खाली कराने की बात करते हैं. पदाधिकारियों ने बताया कि इसी सप्ताह बिना कोई सूचना दिये एक 70 वर्षीय आदिवासी समाज के पूर्व कार्मिक एम. आर. ठाकुर के आवास से उनका सम्पूर्ण सामान जब्त कर उनके अनुपस्थिति में आबंटित आवास में ताला लगा दिया गया है.
पदधिकारियों ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में हमारे पास “देह त्याग” के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है. हम “आमरण अनशन” हेतु बाध्य होंगे, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी बी.एस.पी. प्रबंधन और प्रशासन की होगी.
इस मौके पर संयोजक राजेन्द्र परगनिहा, चंद्रकला तारम, चंद्रभानसिंह ठाकुर, बीपी राजपूत, शारदा रामटेके, पीआर वर्मा, प्रकाश चंद्र शर्मा, गजानंद चौधरी, रमेश कुमार पाल आदि मौजूद रहे.