प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जमीन पर प्रसव, बीएमओ और स्टाफ नर्स निलंबित

रायपुर- अंबिकापुर विकासखंड क्षेत्र स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवानगर में एक महिला का जमीन पर ही प्रसव किया गया, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से जांच के आदेश दिए. 8 जून 2024 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नवानगर, जिला सरगुजा में पटित घटना के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अंबिकापुर (सरगुजा) द्वारा जांच कराई गई. जांच अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नवानगर में प्रसव को लेकर अपनाये जाने वाले प्रोटोकाल का पालन नहीं किया गया. इस हेतु प्रथम दृष्टया डॉ. पी.एन. राजवाड़े, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भफीली, जिला अम्बिकापुर (सरगुजा) द्वारा अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतना पाया गया तथा उनका कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरित होने के फलस्वरूप परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा डॉ. पी.एन. राजवाड़े, खण्ड चिकित्सा अधिकारी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है.

निलंबन अवधि में डॉ. पी.एन. राजवाड़े, खण्ड चिकित्सा अधिकारी का मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर निर्धारित किया जाता है तथा वे सक्षम अधिकारी की अनुमति एवं पूर्व स्वीकृति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे. निलंबन अवधि में डॉ. पी.एन. राजवाड़े, खण्ड चिकित्सा अधिकारी को मूलभूत नियम-53 के तहत् जीवन निर्वाह भत्ते की नियमानुसार पात्रता होगी.
