
शासकीय सेवक अब सीधे होंगे बर्खास्त, बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर होगी कार्रवाई
रायपुर- शासकीय सेवक एक माह या उससे अधिक अवधि के लिए अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले शासकीय कर्मचारियों पर अब सरकार सख्ती बरतने जा रही है. ऐसे शासकीय कर्मचारियों को निलंबित करने की बजाए आरोप सिद्ध होने पर सेवा से हटाने अथवा सेवा से पदच्युत करने की शास्ति (सजा) दी जाए.
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से तमाम शासकीय कार्यालयों को जारी पत्र में इसमें अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को सेवा-व्यवधान मानते हुए किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत न करते हुए अधिकतम 6 माह की समयावधि में विभागीय जांच का निराकरण करने के लिए निर्देशित किया गया है.
एक माह से अधिक अवधि तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले शासकीय सेवकों को उनके अवकाश काल के दौरान के पते एवं अंतिम ज्ञात पते दोनों पर ही इस आशय का सूचना-पत्र भेजा जाना चाहिए कि वह 15 दिवस में कारण बताएं कि क्यों न उनकी उक्त अनाधिकृत अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान मानते हुए, पेंशन, उपादान आदि समस्त उद्देश्यों के लिए उनकी सेवा पुस्तिका में इंद्राज किया जाए ? सेवा में व्यवधान को समस्त प्रयोजन, जिनमें पेंशन संबंधी लाभ भी सम्मिलित है, के लिए उनकी तब तक की, की गई शासकीय सेवा का हरण माना जाएगा.
वहीं वित्त विभाग द्वारा 3 वर्ष से अधिक अवधि से अनुपस्थित रहने वाले शासकीय सेवकों को सेवा से पदच्युत करने संबंधी वित्त निर्देश 49/2013 एवं 15/2018 जारी किये गये है.
31.05.2024 से पूर्व अपने विभाग अंतर्गत अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शासकीय सेवकों की एक बार समीक्षा कर लें. व्हीं 3 वर्ष से अधिक अवधि से अनुपस्थित रहने वाले शासकीय सेवकों को सेवा से पदच्युत करने संबंधी वित्त विभाग के निर्देशों को तमाम अधीनस्थ कार्यालय प्रमुखों को फिर से सूचित करते हुए नियमानुसार कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है. यही नहीं निर्देशानुसार कार्रवाई नहीं करने पर कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई है.