
हिट एंड रन कानून के विरोध में देशभर में वाहन चालकों की हड़ताल समाप्त हो गई है. सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच सुलह हो गई है. सरकार ने ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने को कहा. बुधवार को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई. सरकार और ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बीच हुई इस बैठक में फैसला किया गया कि हिंट एंड रन में बदला गया कानून अभी लागू नहीं होगा. सरकार ने कहा कि कानून से पहले ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से बात की जाएगी. इसके बाद ही इस पर फैसला किया जाएगा.
वहीं, ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने सभी ट्रक ड्राइवरों से काम पर लौटने को कहा. बैठक में ये भी बताया गया है कि अभी 10 साल की सजा और जुर्माना लागू नहीं होगा. सरकार ने कहा भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा. हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और सभी ट्क ड्राइवरों से अपील करते हैं वे सभी अपने अपने काम पर लौट जाएं.
क्या है हिट एंड रन कानून?
आईपीसी में हिट एंड रन मामलों में मौत होने पर दो साल जेल और जुर्माने का प्रावधान है. भारतीय न्याय संहिता में सजा को बढ़ाकर 10 साल और जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है. इस कानून के चलते एक्सीडेंट होने पर 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना होगा. हिट एंड रन का मतलब है तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना. यह कानून बनने के बाद ऐसा नहीं हो सकेगा.