भिलाई : भिलाई नगर निगम क्षेत्र के आवासीय, व्यवसायिक व अन्य भवनों की जांच की जा रही है. भवन मालिक अगर भरे गए स्वविवरणी व जांच में मौके पर अंतर पाया जाता है, तो संपत्तिकर की राशि पर दण्ड स्वरूप 5 गुना शास्ति राशि की वसूली की जाएगी.

निगम आयुक्त रोहित व्यास ने निगम क्षेत्र के भवन व भूमि मालिकों से अपील की है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के देय संपत्तिकर राशि का एकमुश्त भुगतान कर 30 नवंबर तक 2% छूट का लाभ उठा सकते हैं.
निगम अधिकारियों ने बताया कि शुरूआती जांच में भवनों व उसके भरे गए स्वविवरणी में भिन्नता पाई जा रही है. ऐसे प्रकरणों में भवन मालिक के उपर संपत्तिकर की राशि पर 5 गुना शास्ति राशि दण्ड स्वरूप देय होगा. भवन मालिक अंतर की राशि को निगम कोष में जमा कर अर्थदण्ड से बच सकते है.
