अगर आपको बिल्डर द्वारा की गई धोखाधड़ी से परेशान हैं या आप बिल्डर द्वारा आपको समय से घर नहीं दे रहा है या जैसा घर बनाने को बोला वैसा वैसा घर बनाकर नहीं दिया तो आप बेहिचक RERA में बिल्डर के विरुद्ध ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत कर सकते हैं. रेरा अथॉरिटी आपके शिकायत की जांच करेगी. यह साबित होने पर कि बिल्डर द्वारा एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

छत्तीसगढ़ रेरा की आधिकारिक वेबसाइट https://rera.cgstate.gov.in/ पर जाना होगा. इसमें “शिकायत” के विकल्प पर क्लिक कर फॉर्म-एम का विकल्प चुन सकते है. बिल्डरों की मनमानी को दूर करने और मकान खरीदने वालों लोगों की परेशानी दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने 2016-17 में रियल एस्टेट विनिमय और विकाश नियम रेरा बनाया था. इस नियम को छत्तीसगढ़ में नवंबर 2017 में लागू किया था.
