आरक्षण के मामले में बड़ी खबर आ रही है. सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण पर लगी रोक हटा दी है. साथ ही, तुरंत भर्ती और प्रमोशन करने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब भर्ती और प्रमोशन के साथ-साथ एडमिशन में आने वाली दिक्कत भी दूर हो जाएगी.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्विट कर कहा कि 58 प्रतिशत आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर सवौच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने के निर्णय का हम सब स्वागत करते है.
58% आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने के निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं.
पर छत्तीसगढ़ के युवाओं के खिलाफ भाजपा के षड्यंत्र के विरूद्ध हमारा संघर्ष जारी रहेगा.
राज्यपाल नए विधेयक पर हस्ताक्षर करें तभी सही न्याय मिलेगा.
लड़ेंगे-जीतेंगे
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) May 1, 2023
