CTV और 32 गवाहों ने खोली पोल
उत्तर बस्तर कांकेर- उत्तर बस्तर कांकेर स्थित विशेष न्यायालय (अत्याचार अधिनियम) ने 02 सितंबर 2022 को पखांजूर क्षेत्र के बड़े कापसी में हुए चर्चित हथियारबंद डकैती मामले में अंतिम निर्णय सुनाते हुए सभी 08 आरोपियों को दोषी करार दिया है. न्यायालय ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास के साथ-साथ अर्थदंड की कठोर सजा सुनाई है.
गौरतलब है कि 02 सितंबर 2022 को बड़े कापसी क्षेत्र में एक बड़ी हथियारबंद डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा तत्काल विशेष टीम का गठन किया गया. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और अपने मुखबिर तंत्र की सटीक मदद से कड़ी मशक्कत करते हुए 09 सितंबर 2022 को घटना में शामिल सभी 08 आरोपियों को धर दबोचा था.मामले को अदालत में साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 32 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष गवाह और 149 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए.
अदालत ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (TIP) और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों को आधार मानते हुए पुलिस की साक्ष्य-आधारित विवेचना व अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी पर मुहर लगाई और सभी 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
पुलिस की त्वरित और वैज्ञानिक जांच के चलते लूट की गई पूरी संपत्ति की शत-प्रतिशत बरामदगी की गई, जिसमें नगद राशि 11 लाख, सोने के कीमती आभूषण एवं मोबाइल फोन सहित समस्त लूटा गया माल.
न्यायालय ने धारा 450 भादवि के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास और 1 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 120(बी) सहपठित धारा 395 के तहत आजीवन कारावास और 1 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 395 के तहत आजीवन कारावास और 1 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 506(बी) के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास और 1 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया. दोषसिद्ध आरोपियों में कालू उर्फ अनादि हलदर, प्रभास महलदार, सुचेन कुमार निषाद, मनोज ढीमर, नारायण दास, समीर बैरागी, शेखर उर्फ चन्द्रशेखर नेताम और राकेश पासेट शामिल हैं.

