फर्जी नामांतरण मामले में पटवारी निलंबित, SDM ने किया सस्पेंड
गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही- जिले में भूमि के फर्जी नामांतरण और रजिस्ट्री से जुड़े मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी रविंद्र कश्यप (पटवारी हल्का नंबर 24 करगीकला) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. यह आदेश अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मरवाही द्वारा जारी किया गया.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर के समक्ष लिखित शिकायत प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि उनके पैतृक संपत्ति का भूमाफियाओं द्वारा फर्जी तरीके से नामांतरण कर विक्रय कर दिया गया. मामले की जांच और प्रस्तुत प्रतिवेदन में शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर प्रशासन ने कार्रवाई की.
जारी आदेश के अनुसार, पटवारी रविंद्र कश्यप पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया गया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय मरवाही निर्धारित किया गया है तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी.
