नगर निगम शुरू करेगा ई-चालान प्रणाली
रायपुर- नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा राजधानी शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने तथा सार्वजनिक संपत्तियों को विरूपण से बचाने के उद्देश्य से आउटडोर एडवरटाइजमेंट पॉलिसी-2024 के प्रावधानों के अनुसार अनाधिकृत विज्ञापनों, होर्डिंग, फ्लेक्स, पोस्टर, बैनर एवं फ्लायर्स के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जाएगा. इसके लिए रायपुर नगर निगम द्वारा ई-चालान प्रणाली लागू की जा रही है, जिसके माध्यम से नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मौके पर ही जुर्माना अधिरोपित किया जा सकेगा.
नगर पालिक निगम रायपुर ने सभी नागरिकों, राजनीतिक दलों, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों, विज्ञापन एजेंसियों तथा अन्य संस्थाओं से विनम्र अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के पोस्टर, फ्लेक्स, बैनर, होर्डिंग अथवा अन्य विज्ञापन लगाने से पूर्व निर्धारित नियमों का पालन करें तथा आवश्यक अनुमति प्राप्त करें.
दुकानदारों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए विशेष निर्देश
नगर पालिक निगम रायपुर ने स्पष्ट किया है कि दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर बिना अनुमति केवल प्रतिष्ठान (दुकान) का नाम एवं स्वामी/संचालक का नाम प्रदर्शित किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त किसी भी कंपनी, ब्रांड, उत्पाद, सेवा अथवा अन्य प्रकार के प्रचार-प्रसार से संबंधित बोर्ड, ग्लो-साइन, फ्लेक्स, एलईडी डिस्प्ले अथवा अन्य विज्ञापन सामग्री नगर निगम की पूर्व अनुमति के बिना प्रदर्शित करना अनाधिकृत विज्ञापन माना जाएगा.
ऐसे सभी मामलों में संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध 50,000 (पचास हजार रुपये) का जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा. अतः सभी दुकानदारों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अनुरोध है कि वे इस प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपनी दुकानों पर लगे सभी अनाधिकृत ब्रांडिंग एवं विज्ञापन सामग्री स्वयं हटा लें अथवा नगर निगम से नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर लें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात नगर निगम द्वारा विशेष अभियान चलाकर निरीक्षण किया जाएगा तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर बिना किसी अतिरिक्त सूचना के ई-चालान जारी कर 50,000 का जुर्माना एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
अनाधिकृत विज्ञापनों पर होगी कठोर कार्रवाई
रायपुर नगर पालिक निगम द्वारा बिना अनुमति लगाए गए विज्ञापनों पर निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी. दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लगाए गए अनाधिकृत विज्ञापनों पर ₹50,000 तक का जुर्माना, हटाने का शुल्क एवं निर्धारित विज्ञापन शुल्क वसूला जाएगा. अनाधिकृत होर्डिंग एवं अन्य विज्ञापनों पर न्यूनतम 1,00,000 का जुर्माना तथा संबंधित अवधि का विज्ञापन शुल्क देय होगा. बिना अनुमति होर्डिंग का प्रकार अथवा आकार बदलने पर अतिरिक्त शुल्क एवं नियमानुसार अन्य कार्रवाई की जाएगी. बिना अनुमति बल्क विज्ञापन प्रदर्शित करने पर 10,000 प्रति आयोजन तथा बिना अनुमति हवाई विज्ञापन प्रदर्शित करने पर 2,00,000 प्रति आयोजन का जुर्माना लगाया जाएगा. दिशा सूचक बोर्ड अगर विज्ञापन शुल्क जमा नहीं करते हैं, तो 5000 का जुर्माना एवं 7 दिन के भीतर पूरे वर्ष का शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा. निर्धारित स्थान के अलावा सार्वजनिक स्थान पर पोस्टर फ्लायर लगाने पर 5000 का जुर्माना
निर्धारित समयावधि के पश्चात बकाया राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय होगा. सार्वजनिक संपत्तियों, दीवारों, विद्युत पोल, पुलों, शासकीय भवनों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर, फ्लायर्स एवं पम्पलेट चस्पा करने वालों के विरुद्ध भी दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी. पोस्टर एवं फ्लायर्स केवल निर्धारित स्थानों पर ही लगाए. जनहित में पोस्टर एवं फ्लायर्स लगाने हेतु प्रत्येक जोन में स्थान चिन्हांकित किए गए हैं.
चिन्हाकिंत स्थानों के अतिरिक्त कहीं भी पोस्टर या फ्लायर्स लगाना प्रतिबंधित रहेगा.
जोन क्रमांक-1
दम्मानी पेट्रोल पंप के बाजू में बस स्टॉप के पास, सोनडोंगरी नाला के पास, गुढ़ियारी पड़ाव के पास,पैराडाइज होटल के पास
जोन क्रमांक-2
एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड
जोन क्रमांक-3
जोन क्रमांक-03 कार्यालय, एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड.
जोन क्रमांक-4
पुराना धरना स्थल, बूढ़ातालाब, रायपुर.
जोन क्रमांक-5
गोल चौक, डी.डी. नगर, रिंग रोड पर यशिका सेलून के सामने, चंगोराभाठा बाजार चौक मंच के ऊपर, लाखेनगर चौक.
जोन क्रमांक-6
आई.एस.बी.टी. गेट क्रमांक-3 की दोनों ओर की बाउंड्री वॉल (कुल 500 मीटर), रिंग रोड दुर्गा मंदिर के पास वाचनालय भवन से गार्डन एवं 100 बिस्तर अस्पताल की बाउंड्री वॉल, भाठागांव पौनी पसारी बाजार मुख्य मार्ग की दीवार.
जोन क्रमांक-7
कबीर चौक फ्लाईओवर के नीचे की दीवार पर
जोन क्रमांक-8
पौनी पसारी सब्जी मंडी, रामकृष्ण परमहंस वार्ड-20, शिवाजी नगर.
जोन क्रमांक-9
मढ़िया तालाब के पास.
वार्ड क्रमांक-10 गारमेंट फैक्ट्री (पाम बेलाजियो के सामने), दलदल सिवनी पानी टंकी के पास, जोरा पानी टंकी परिसर, फुंडहर पानी टंकी परिसर.
जोन क्रमांक-10
जोन कार्यालय, जोन क्रमांक-10 की बाउंड्री वॉल, आंगनबाड़ी, वार्ड क्रमांक-52 की बाउंड्री वॉल, अमलीडीह गौठान, वार्ड क्रमांक-52 की चिन्हांकित बाउंड्री वॉल.
रायपुर नगर पालिक निगम की समस्त नगरवासियों से विनम्र अपील
रायपुर नगर पालिक निगम ने समस्त नगरवासियों से विनम्र अपील की है कि वे शहर की स्वच्छता एवं सौंदर्य बनाए रखने में सहयोग करें तथा केवल नगर निगम द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही पोस्टर एवं फ्लायर्स लगाएं. किसी भी सार्वजनिक संपत्ति, विद्युत पोल, यातायात संकेतक, पुल, सरकारी भवन, वृक्ष अथवा अन्य सार्वजनिक स्थान पर पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स अथवा पम्पलेट चस्पा करना दण्डनीय होगा.
रायपुर नगर पालिक निगम द्वारा विशेष अभियान चलाकर अनाधिकृत विज्ञापनों को हटाया जाएगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थानों के विरुद्ध ई-चालान के माध्यम से जुर्माना एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.


